असंगठित कर्मकार मंडल
अधिकारी विवरण
क्र. |
नाम |
पद |
1 |
श्रीमती अलरमेलमंगई डी. |
श्रमायुक्त |
2 |
श्रीमती सविता मिश्रा |
अपर श्रमायुक्त एवं नोडल अधिकारी |
3 |
श्री एस. एस. पैकरा |
उप श्रमायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी |
संक्षिप्त विवरण
देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 94 प्रतिशत असंगठित श्रमिकों का है| इन श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार, उपयुक्त कार्य दशाओं एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है| अस्थामयी एवं अनियमित रोजगार अनिश्चित कार्यावधि के साथ साथ मूलभूत तथा कल्याणकारी सुवधिाओं के अभाव के कारण इनकी स्थिति अत्यंत कमजोर एवं दयनीय होती है| इन परिस्थितियों को द्ष्टिगत रखते हुए ही इन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के उपाय हेतु विचार किया गया | इन श्रमिकों के कार्य के विशिष्ट स्वरूप के साथ इनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दुष्टि से एक पूर्ण अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गयी और इस प्रकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 को संसद द्वारा पारित किया गया एवं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 30-12-2008 को स्वीकृति दी गई| इस अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ राज्य द्वारा छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम 2010 बनाया गया। उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की द़ष्टि से मंडल गठित करने का प्रावधान है| मंडल द्वारा इन असंगठित कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करते हुए अधिनियम एवं नियम के उद्देश्यों के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है|
गठन
छत्तीसगढ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-32/2010/16 दिनांक 04/01/2011 द्वारा छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किया गया है| विस्तृरत विवरण अधिसूचनाओं में उल्लेखित है|
पंजीयन हेतु पात्रता
1. आयु सीमा 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए| आयु प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता परिचय पत्र / आधार कार्ड / अंक सूची जिसमें आयु अंकित हो।
2. असंगठित कर्मकार होने संबंधी स्वघोषणा- पत्र।
3. कृषि मजदूर के लिये 2.5 एकड अथवा उससे कम भूमि वाला मजदूर
4. मासिक आय -शहरी क्षेत्र मे रु0 15000 (रुपये पंद्रह हज़ार) एवं ग्रामीण क्षेत्र मे रु0 10000 (रुपये दस हज़ार)
5. शहरीय क्षेत्र मे पार्षद व्दारा एवं ग्रामीण क्षेत्र मे सरपंच अथवा पटवारी व्दारा जारी आय प्रमाण पत्र ।
श्रमिक वर्ग
क्र. | प्रवर्ग का नाम | कुल पंजीकृत |
1
|
धोबी
|
4313
|
2
|
दर्जी
|
252734
|
3
|
माली
|
1309
|
4
|
मोची
|
1629
|
5
|
नाई
|
5387
|
6
|
बुनकर
|
3006
|
7
|
रिक्शा चालक
|
6800
|
8
|
घरेलु कर्मकार
|
206829
|
9
|
कचरा बीनने वाले
|
5318
|
10
|
हाथ ठेला चलाने वाले
|
3874
|
11
|
फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता
|
19162
|
12
|
चाय, चाट, ठेला लगाने वाले
|
6309
|
13
|
फुटपाथ व्यापारी
|
6962
|
14
|
हमाल,कुली,रेजा
|
319102
|
15
|
कुली
|
59
|
16
|
रेजा
|
199
|
17
|
जनरेटर/ लाईट उठाने वाले
|
2605
|
18
|
केटरिंग मे कार्य करने वाले
|
2275
|
19
|
फेरी लगाने वाले
|
4365
|
20
|
मोटर सायकल/ सायकल मरम्मत करने वाले
|
8119
|
21
|
गैरेज मजदूर
|
5818
|
22
|
परिवहन मे लगे मजदूर
|
4155
|
23
|
आटो चालक
|
14299
|
24
|
सफाई कामगार
|
56608
|
25
|
ढोल/बाजा बजाने वाले
|
903
|
26
|
टेन्ट हाउस मे काम करने वाले
|
1754
|
27
|
वनोपज मे लगे मजदूर
|
9444
|
28
|
मछूआरा
|
4114
|
29
|
दाई का काम करने वाली
|
1054
|
30
|
तांगा/बैल गाडी चलाने वाले
|
577
|
31
|
तेल पेरने वाले
|
168
|
32
|
अगरबत्ती बनाने वाले
|
1427
|
33
|
गाडीवान
|
2686
|
34
|
घरेलू उधोग मे लगे मजदूर
|
13730
|
35
|
भडभूजे(मुर्रा चना फोडने वाले)
|
949
|
36
|
पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन मे लगे मजदूर एवं करने वाले
|
7421
|
37
|
दुकानो मे काम करने वाले मजदूर
|
23574
|
38
|
खेतीहर मजदूर
|
648535
|
39
|
राउत, चरवाहा, दूध दूहने वाले
|
14338
|
40
|
मितानीन
|
30583
|
41
|
नाव चलाने वाले (नाविक)
|
204
|
42
|
कंसारी
|
127
|
43
|
नट- नटनी
|
79
|
44
|
देवार
|
171
|
45
|
शिकारी
|
89
|
46
|
अन्य घुमंतु जाति
|
81
|
47
|
खैरवार
|
62
|
48
|
रसोईया
|
33728
|
49
|
हड्डी बीनने वाले (हड्डबिनन्ने )
|
28
|
50
|
काष्ठागार में काम करने वाले हमाल
|
1048
|
51
|
समाचार-पत्र बांटने वाले (हॉकर )
|
4209
|
52
|
कोटवार
|
5861
|
53
|
ठेका मजदूर (छ.ग. एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगे ठेका मजदूर एवं ESI एवं भविष्य निधी योजना में शामिल ठेका मजदूरो को छोडकर)
|
67900
|
54
|
सिनेमा व्यवसाय में कार्यरत लाईट मैन, स्पॉट ब्वाय, कैमेरा मैन, मेकअप मैन
|
255
|
55
|
सोना चॉदी की दुकानो मे काम करने वाले कारीगर
|
239
|
56
|
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
|
3316
|
57
|
आंगनबाड़ी सहायिका
|
1646
|
58
|
सेक्स वर्कर
|
8
|
| कुल | 1821544 |