हमारे बारे में
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं नियम 1998 एवं छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं नियम 1998 एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 से केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित की गई है।
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 छत्तीसगढ़ में 2008 से प्रभावशील है।
छत्तीसगसढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन 05 सितम्बर 2008 को हुआ है।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित 60 विभिन्न प्रवर्ग के निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए 31 प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है।
कौन क्या है
| नाम | पद |
|---|---|
| डॉ. रामप्रताप सिंह | अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) |
| श्री गिरीश रामटेके (रा.प्र.से.) | सचिव |
सेवाएं
छ.ग. शासन श्रम विभाग भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य से जुड़े 60 प्रकार के प्रवर्गों के श्रमिकों को निर्माण मजदूरों के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसका मंडल में पंजीयन किया जाता है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए 31 प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है।
मंडल को प्राप्त होने वाले 01 प्रतिशत् उपकर संग्रहण ऑन लाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से की जा रही है।
महत्वपूर्ण फॉर्म एवं दस्तावेज
नागरिक सहायता एवं शिकायतें
मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना के अतंर्गत हेल्पलाईन नम्बर 0711-3505050 के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र
0711-3505050