हमारे बारे में
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य में स्थित 43 औषधालयों के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत बीमित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क ओपीडी उपचार एवं औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, हितग्राहियों को अनुबंधित अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस द्वितीयक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही, हितग्राहियों द्वारा स्वयं के व्यय पर कराए गए उपचार का पुनर्भुगतान भी किया जाता है। राज्य शासन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देशानुसार श्रमिकों के हित में समय-समय पर चिकित्सा परीक्षण एवं स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।
कौन क्या है
| नाम | पदनाम |
|---|---|
| श्री हिम शिखर गुप्ता (आइ.ए.एस.) | संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| डॉ. जयन्ती सिंह | बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (प्रथम श्रेणी) |
| डॉ. प्रदीप कुमार सिंह | बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (द्वितीय श्रेणी) |
सेवाएं
43 औषधालयों के माध्यम से बीमित श्रमिकों एवं परिवार को निःशुल्क ओपीडी उपचार एवं औषधियाँ
अनुबंधित अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस द्वितीयक चिकित्सा सुविधा
स्वयं के व्यय पर किए गए उपचार का पुनर्भुगतान
बीमारी हितलाभ एवं मातृत्व हितलाभ प्रमाण-पत्र जारी करना
महत्वपूर्ण फॉर्म एवं दस्तावेज
चिकित्सा पुनर्भुगतान आवेदन पत्र - ESIS Important forms.pdf
नागरिक सहायता एवं शिकायतें
24×7 हेल्पलाइन नंबर: 18002331351