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छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
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🔔 रजिस्ट्रेशन करते समय सही प्रोफाइल प्रकार (निजी आवास, व्यापार/उद्योग, तथा सरकारी विभाग/PSU) ध्यान से चुनें। ✅ निर्माण अनुमति देने वाले प्राधिकरण सुनिश्चित करें: निजी व्यक्ति स्वयं पोर्टल से उपकर भुगतान करें। 📢यदि निर्माण अनुमति देने वाला प्राधिकरण निजी आवासीय या व्यावसायिक की ओर से भुगतान करता है, तो यह प्रत्येक संबंधित आवासीय/व्यावसायिक प्रोफाइल के माध्यम से ही करें। ⚠️ एक ही प्रोफाइल से “Add New Project” के माध्यम से सभी परियोजनाएँ जोड़ी जा सकती हैं। 📢 अपने निर्माण की स्थापना के पंजीकरण हेतु स्थापना पंजीकरण शुल्क श्रमेव जयते वेबसाइट पर जमा करें ⚠️ बकाया उपकर राशि पर 2% प्रतिमाह ब्याज देय होगा। ⚠️ एक ही प्रोफाइल से “Add New Project” के माध्यम से सभी परियोजनाएँ जोड़ी जा सकती हैं।

स्थापना पंजीकरण

भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत स्थापना पंजीयन धारा 7 के तहत अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्थापना के नियोजक को अधिनियम लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष पंजीयन हेतु आवेदन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, धारा 10 के अनुसार, यदि किसी प्रतिष्ठान का पंजीयन आवश्यक होने के बावजूद उसका पंजीयन नहीं कराया गया है, तो वह नियोजक विधिसम्मत रूप से भवन एवं अन्य निर्माण कार्य संचालित नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण बिंदु
  • अपने निर्माण की स्थापना के पंजीकरण हेतु स्थापना पंजीकरण शुल्क श्रमेव जयते वेबसाइट पर जमा करें

उपकर संग्रहण

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996) के प्रयोजनों हेतु उपकर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण किसी नियोजक द्वारा किये जा रहे निर्माण की कुल निर्माण लागत के 01 प्रतिशत की दर से किया जावेगा।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा-03 के अनुसार “संग्रहित उपकर के आगम, संग्रहण करने वाले स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपकर का संग्रहण करने में हुए व्यय की, जो संग्रहित रकम के 01 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, कटौती करने के पश्चात उपकर बोर्ड को संदत्त किए जाएंगे।

धारा-03 (02) के अनुसार प्रत्येक नियोजक से ऐसी रीति से और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, सहपठित अधिनियम 1998 की नियम-4(1) के अनुसार नियोजक द्वारा सन्निर्माण परियोजना पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर उपकर संग्राहक को उपकर जमा किया जावेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु
  • शासकीय निर्माण कार्य के कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिषत उपकर देय होगा। शासकीय निर्माण कार्य की कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर कटौति किया जाना बाध्यकारी है। नियोजक का यह दायित्व है कि कुल निर्माण लागत का निर्माण एंजेसी ठेकेदारों को भुगतान करते समय 01 प्रतिशत की कटौती की जाकर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को ऑनलाईन पेमेंट गेटवे में हस्तांतरित करना होगा।
  • क्रमांक-1755/1872/2021/16 दिनांक-05.07.2023 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि “निजी एवं व्यवसायिक निर्माण“ के अनुमति प्रदाय करते समय संबंधित अनुज्ञा अधिकारी उपरोक्तानुसार निजी आवास निर्माण कार्य की लागत रूपये 1200/- प्रति वर्गफीट एवं किसी भी व्यवसायिक निर्माण की लागत रूपये 1400/- प्रति वर्गफीट की दर अथवा वास्तविक लागत जो अधिक हो के आधार पर कुल निर्माण लागत 01 प्रतिशत उपकर देय होगा। (ऐसा व्यक्ति जो अपने निजी निवास के लिये भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य कर रहा हो उनके कुल लागत 10 लाख रूपये से अधिक होने पर ही उपकर देय होगा)
विलंब शुल्क प्रावधान
समय सीमा में उपकर का भुगतान नहीं करने पर अथवा विलंब से भुगतान करने पर 02 प्रतिशत मासिक ब्याज अधिरोपित किया जाएगा। जिसके उत्तरदायी नियोजक एवं उपकरदाता स्वयं होंगे।
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संस्था
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
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0771-2971063
ईमेल
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सोमवार - शुक्रवार: 10:00 AM - 5:30 PM
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Last Updated: : 07/05/2026