छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल
हमारे बारे में
देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। इन रोजगारों में सुरक्षित रोजगार, उपयुक्त कार्य परिस्थितियाँ एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। श्रमिकों एवं निवेशकों के बीच अनिश्चितता तथा रोजगार के अभाव की स्थिति अत्यंत गंभीर एवं स्थायी बनी हुई है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा के उपायों पर विचार किया गया। इनके कार्य की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक समग्र अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसके फलस्वरूप असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को संसद द्वारा पारित किया गया तथा दिनांक 30-12-2008 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 बनाए गए। अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु मंडल के गठन का प्रावधान किया गया है। मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है तथा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाता है।
कौन क्या है
| नाम | पद |
|---|---|
| श्री लखनलाल देवांगन | पदेन अध्यक्ष |
| श्री हिम शिखर गुप्ता | पदेन सदस्य सचिव |
| श्री एस. एल. जांगड़े | नोडल अधिकारी |
| श्री एस. एस. पैकरा | प्रभारी अधिकारी |
सेवाएं
असंगठित कर्मकारों का पंजीकरण प्रक्रिया
विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं
महत्वपूर्ण फॉर्म एवं दस्तावेज
संपर्क करें
पता
श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, खण्ड–03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
फोन
0771-2443516
फोन
0771-2443514
uowbraipur@gmail.com